Local

नशीले इंजेक्शन बेचने वाले को 12 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

2026-09-12 05:06:18 bhaskar_hindi
नशीले इंजेक्शन बेचने वाले को 12 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

सरगुजा में नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े गए युवक को विशेष न्यायालय ने 12 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आबकारी विभाग ने एक वर्ष पूर्व आरोपी को भारी मात्रा में इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था।


अंबिकापुर: सरगुजा जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि न चुकाने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता की टीम ने 29 सितंबर 2025 की रात अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज के पास कार्रवाई की थी। दर्रीपारा निवासी आरोपी सूरज यादव अपनी बाइक से पिट्ठू बैग में नशीले इंजेक्शन भरकर बेचने ले जा रहा था। आबकारी अमले ने जांच के दौरान उसके पास से 99 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 79 नग एविल इंजेक्शन बरामद किए थे।

नारकोटिक्स एक्ट के तहत हुई सजा

आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इसे विशेष न्यायालय में पेश किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी को जमानत नहीं मिली थी और वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था।

विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक्स एक्ट) अतुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने नशीले इंजेक्शन के अवैध व्यापार को समाज के लिए गंभीर अपराध मानते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

    • अंबिकापुर के दर्रीपारा निवासी है आरोपी सूरज यादव
    • 99 नग रेक्सोजेसिक और 79 नग एविल इंजेक्शन हुए थे बरामद
    • विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत का फैसला

Related