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दुर्ग में 4 करोड़ कैश जब्ती मामला: कारोबारी की याचिका कोर्ट ने खारिज की

2026-10-31 14:08:52 bhaskar_hindi
दुर्ग में 4 करोड़ कैश जब्ती मामला: कारोबारी की याचिका कोर्ट ने खारिज की

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खुर्सीपार पुलिस द्वारा जब्त 4 करोड़ रुपये की नकदी वापस पाने के लिए कारोबारी द्वारा दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अब आयकर विभाग कर रहा है।


छत्तीसगढ़ के रायपुर-दुर्ग मुख्य मार्ग पर खुर्सीपार पुलिस द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में जब्त की गई 4 करोड़ रुपए की भारी-भरकम नकदी को वापस पाने के लिए कारोबारी द्वारा लगाई गई याचिका को दुर्ग की अदालत ने खारिज कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजली सिंह की अदालत ने आवेदक कमलेश आर. शाह द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन और जब्ती रोकने संबंधी दोनों आवेदनों पर सुनवाई करते हुए यह सख्त निर्णय सुनाया।

आयकर विभाग की जांच जारी

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच अब आयकर विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए कोर्ट ने निर्णय दिया कि आयकर जांच लंबित रहने तक जब्त की गई इस बड़ी रकम को सुपुर्दनामे पर आवेदक को नहीं सौंपा जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

बीते 25 अक्टूबर की रात लगभग 9 बजे खुर्सीपार थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान वाहन से 500, 200 और 100 रुपए के नोटों के रूप में कुल 4 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे। उस वक्त गाड़ी में भावेश भाई डाभी और विष्णुदेव दुबे सवार थे, जिसके बाद पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 106 के तहत कार्रवाई करते हुए रकम और वाहन जब्त कर लिया था।

कारोबारी का दावा और पुलिस का विरोध

आवेदक कमलेश आर. शाह ने खुद को फर्म 'मेसर्स मेक टेक' का विधिक वारिस बताते हुए कोर्ट में दावा किया कि उनके पास 53 करोड़ से अधिक का कैश और बैंक बैलेंस है, और यह रकम व्यावसायिक जरूरत के लिए रायपुर से नागपुर ले जाई जा रही थी। हालांकि, पुलिस और आयकर विभाग ने मौके पर मौजूद लोगों के बयानों में विरोधाभास का हवाला देते हुए याचिका का कड़ा विरोध किया। आयकर विभाग ने कोर्ट को बताया कि मामले में 9 पन्नों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है, जिसके चलते अदालत ने कारोबारी की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।

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